होम लोन प्रिसीपल री-पेमेंट
जब भी होम लोन के मंथली इक्वेटेड इंस्टालमेंट्स का भुगतान किया जाता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। मूलधन व ब्याज, लोन पर भुगतान किये गये मूलधन पर इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स में रिबेट के लिए दावा किया जा सकता है जबकि लोन पर भुगतान किये गये ब्याज पर अक्युमुलेटेड ब्याज की राशि का 20 प्रतिशत टैक्स में कटौती के लिए दावा किया जाता है।